अनूपपुर

मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश (श्रीमान् सुभाष कुमार जैन) अनूपपुर के वि.प्र.क्र. 49/19 और थाना कोतवाली अनूपपुर के अ.क्र. 238/19 के आरोपी गोपी कहार पिता कतकू कहार निवासी वार्ड नं 10 शांति नगर अनूपपुर के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का निराकरण करते हुए माननीय न्यायालय ने उसे खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश पारित किया है। राज्य की ओर से आरोपी के उक्त जमानत आवेदन का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि के द्वारा की गई।  मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय के हवाले संभागीय मीडिया प्रभारी, अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर के उक्त अपराध क्र. में आरोपी गोपी कहार को दिनांक 11.07.2019 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी गोपी कहार पर दिनांक 08.07.2019 को रात्रि 10 बजे से दिनांक 09.07.19 को सुबह 07 बजे के आस-पास ग्राम शांतिनगर अनूपपुर में सह-अभियुक्तगण सलीम खान, शनि उर्फ सुनील पनिका, कौशल मरावी, भीम उर्फ दिलीप पनिका, शहजाद खान, पिन्टू सिंह एवं राजकुमार उर्फ भीमसेन के साथ मिलकर फूलचंद्र गौंड़ के घर में देशी कट्टा, तलवार एवं लाठी डंडा के साथ प्रवेश कर फूलचंद्र गौंड एवं मुक्कू उर्फ मनोहर सोनी की हत्या की थी। आरोपी के द्वारा यह न्यायालय में प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसने अपने बीमारी के आधार पर न्यायालय पर जमानत पर छोड़ने की गुहार लगाई थी राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा इस आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि जेल में भी उपचार हेतु राज्य की ओर से सारी व्यवस्थायें राज्य की ओर से शासकीय खर्च पर की जाती है और इसी अनुसार आरोपी को सेंट्रल जेल रीवा में रखा गया है आरोपी पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृत्ति का है अतः आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। उपरोक्त तर्क के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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