
अनूपपुर। कमिश्नर शहडोल संभाग आर.बी. प्रजापति ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या अनूपपुर के प्राचार्य पी.के. लारिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय अनूपपूर नियत किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन भत्ते की पात्रता होगी। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2019 शैक्षणिक गुणवत्ता एवं परीक्षा परिणामों में वृद्धि के लिए संबंधित प्राचार्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में 500 शब्दों में तैयार की गई कार्ययोजना के संबंध में 12 अक्टूबर 2019 को कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राचार्यो का साक्षात्कार लिया गया। जिसमें प्राचार्य पीके लारिया से विद्यालय प्रबंधन के बारे में प्रश्न-उत्तर किया गया जिसमें लारिया द्वारा विद्यालय में चल रही कक्षाओं, लेशन, प्लान, समय-सारणी, बोर्ड परीक्षा के परिणाम संबंधी किसी भी प्रश्न का समाधान कारक उत्तर नहीं दिया जा सका एवं समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में इनका प्राप्तांक सबसे कम पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि लारिया अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन है। प्राचार्य पी.के. लारिया का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध होने से दंडनीय है।