
अनूपपुर। न्यायालय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी श्रीमती ज्योति राजपूत के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 सितम्बर 2019 में थाना चचाई के अ.क्र. 148/18 में पारित आदेश द्वारा आरोपी विष्णु प्रजापति पिता बाबूलाल प्रजापति निवासी ग्राम पटना थाना चचाई जिला अनूपपुर को धारा 380, 454 भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा पैरवी की गई। मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फरियादी 04 मई 2018 को विद्यालय परिसर में निवासरत कमरे में ताला बंद करके अपने गृह ग्राम चला गया था। करीब 08 बजे उसे फोन कर बताया गया, कि उसके कमरे का ताला टूटा हुआ है और चोरी हुई है। तब वह विद्यालय स्थित कमरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर जाकर देखा तो एल.जी. कम्पनी का कलर टी.व्ही. और अन्य सामान कोई चोर करके ले गया है। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट देवहरा चैकी में की थी, विवेचना में संदेही आरोपी को पकड़कर पूछ-ताछ करने पर चोरी करना कबूल किया था, सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाॅ अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।