अनूपपुर

अभिभाषक संघ ने संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन

राजस्व के  सैकडो प्रकरणों निराकरण के लिए पडे है लंबित

अनूपपुर। अभिभाषक संघ कोतमा के अधिवक्ताओ ने 29 नवम्बर को संभागायुक्त आर.बी.प्रजापति के कोतमा प्रवास के दौरान मांगपत्र सौपते हुए बताया कि म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 मे संशोधन पश्‍चात धारा 115/116 मे तहसीलदार के अधिकार समाप्त कर दिये जाने के कारण रिकार्ड सुधार के समस्त प्रकरणो को विगत वर्ष एसडीएम कोतमा की ओर स्थानांतरित कर दिया गया, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ प्रकरणो को छोडकर शेष कई सैकड़ा प्रकरणा का आज तक निराकरण नही किया गया। पूर्व एस.डी.एम. मिलिन्द नागदेवे के स्थानातंरण के पश्‍चात अन्य एक भी प्रकरण मे अंतरिम व अंतिम आदेश पारित नही किया गया। अनुविभागीय न्यायालय मे कई प्रकरण दो-दो वर्षो से तलवी के लिए चल रहा है जिसमे उत्तरवादी अनावेदकगण को आज तक नोटिस ही जारी नही की गई है जिससे कई पक्षकार हताश होकर पेशी आना छोड़ देते है या तो मर जाते है। नामातंरण बंटवारा व रिकार्ड सुधार के प्रकरणो मे आदेश होने व नक्षा तर्मीम की पुष्टि हो जाने के बाद भी समय-सीमा मे अभिलेख दुरूस्त नही किया जाता है। पक्षकार नकल लेकर भटकता रहता है। अभिलेख दुरूस्त कराने के पश्‍चात ही प्रकरण डिस्पोज किया जाये। उपपंजीयक कार्यालय द्वारा हल्का पटवारी प्रतिवेदन लिया जाकर ही भूमियों का विक्रय रजिस्ट्री किया जाता है उसके बावजूद रजिस्ट्री नामातंरण मे दोबारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया जाता है जिससे अनावश्‍यक विलंब होता है नक्‍शा तर्मीम व सीमाकंन का प्रकरण कई वर्षो से लंबित है न्यायालय द्वारा दिये गये समयसीमा मे नक्‍शा तर्मीम व लोकसेवा केन्द्र द्वारा निश्चित किये गये समयसीमा के अंदर सीमाकंन की कार्यवाही नही की जाती है। एसटीएससी के जाति प्रमाणपत्र व अन्य न्यायालयीन कार्यो के लिए वर्ष 1958-59 की खतौनी की नकल की आवश्‍यकता पड़ती है जिसके लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता। तहसील अंतर्गत कई जमीनो का बिना विक्रय पत्र के ही अन्य व्यक्ति के नाम से नामातंरित कर दिया जाता है। पटवारी हल्का बिजुरी अंतर्गत ग्राम पड़री पानी के मैनुअल नक्षा व कम्प्यूटर नक्‍शा मे पूर्ण भिन्नता है कम्प्यूटर नक्‍शा मे अन्य ग्राम का नक्‍शा फीड कर दिया गया है। ग्राम बैहाटोला व बंधवाटोला का नक्षा उपलब्ध नही है। अधिवक्ताओ ने जनहित मे समस्याओ का त्वरित निदान किये जाने की मांग की है।

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