
अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/19 थाना करनपठार का अप.क्र. 36/19 के आरोपी बब्बूलाल कोल पिता प्यारेलाल कोल उम्र 23 वर्ष निवासी लहरपुर(तुलरा) थाना करनपठार तह.पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर अपने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस प्रकरण में आरोपी 06 मार्च 2019 से जेल में बंद है, राज्य की ओर से विषेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने जमानत आवेदन का विरोध किया है। प्रकरण में पीड़िता के माता-पिता के द्वारा उपस्थित होने के बावजूद जमानत आवेदन का विरोध नहीं किया गया। मामले में अन्या साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है फिर भी मान्.न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेष कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता 07 वर्ष की आयु की है, घटना दिनांक को उसकी मां घर मं बच्चो को छोड़कर चारा काटने चली गई थी जब वापिस घर आई तो पीड़िता रो रही थी, उसकी मां ने उससे पूंछा तो उसने बताया कि आरेपी ने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की मां के द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना करनपठार में नामजद रिपोर्ट की गई है।