
अनूपपुर। वनपरिक्षेत्र कोतमा अंतर्गत सर्किल कोतमा के मनटोलिया बीट मे लगभग 13,14 फरवरी की दरमियानी रात विद्युत करंट की चपेट मे आने से एक नर तेंदूआ उम्र लगभग 11,12 वर्ष की मृत्यु हो गई थी। मुखबिर के द्वारा वनविभाग को सूचना पाकर मौके मे कोतमा रेंजर आर.एस.त्रिपाठी वन अमले के साथ मौके पर पहुंचकर तेंदूए की मौत की सूचना डीएफओ अनूपपुर एसडीओ अनूपपुर को दी। वन विभाग ने तेदूंए के शव का पंचनामा तैयार कर अंतिम संस्कार करवाया रेंजर आर.एस.त्रिपाठी के द्वारा मुखबिरो की मद्द एवं डाग स्क्वाड की मद्द से आरोपियों तक पहुंच गई। चार आरोपियों को कडाई से पूंछतांछ करते हुए आरोपियों ने अपना जुर्म कुबूल करते हुए बताया कि हम लोगो ने सामोहिक रूप से योजना बनाकर जंगली सुआ का षिकार करने के लिए तार के सहारे करंट बिछाया था,लेकिन उसकी चपेट मे तेंदुआ आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने बताया कि यह घटना बम्हनी निवासी हीरालाल पटेल के चारागाह भूमि पर घटित हुई है। वन विभाग के द्वारा आरोपी बब्बू उर्फ नागेष्वर कोल उम्र 45 वर्ष निवासी धनगवां, राजमणि पिता बंजारी उम्र 33 वर्ष पटपरियाटोला धनगवा, छोटू पिता नंदू बैगा उम्र 35 वर्ष निवासी बम्हनी, धनीराम पिता हीरालाल अगरिया उम्र 37 वर्ष निवासी धनगवां थाना अनूपपुर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करंट बिछाने मे उपयोग की गई सामग्री को जप्त करते हुए चारो आरोपियों को न्यायालय कोतमा मे पेष किया गया जहां से उन्हे अनूपपुर जेल भेज दिया गया वन विभाग के द्वारा चारो आरोपियों के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09,39,50,51 के तहत कार्यवाही की गई। रेंजर आर.एस.त्रिपाठी, अनूपपुर रेंजर ए.के.निगम, जे.पी. साहू, अवधनरेष शुक्ला, दादूराम कुशवाहा, मनोज उपाध्याय, उत्तम सिंह विमला मरावी,रामस्वरूप सहित वन अमला शामिल था।