अनूपपुर

एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी टीमों को दिया गया प्रश‍िक्षण

टीमों को निष्पक्ष रहकर निगरानी व कार्यवाही के कलेक्टर ने दिए निर्देश

अनूपपुर। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों हेतु उड़नदस्ते स्थैतिक निगरानी टीम, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम के सदस्यों का प्रश‍िक्षण जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा स्तर पर बनाए गए टीमों को निष्पक्ष रहकर दिए गए दायित्वों का भलीभाँति अध्ययन कर कार्यवाही सुनिश्‍चित करने के निर्देश दिए। आपने आदर्श आचार संहिता के साथ ही टीमों के कार्यों के संबंध में सरल, सहज शब्दों में व्याख्या कर निर्देषों से अवगत कराया। प्रश‍िक्षण में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलिन्द कुमार नागदेवे, डिप्टी कलेक्टर अमन मिश्रा, जिला पंचायत के लेखा अधिकारी संतोष करचाम, सहायक कोषालय अधिकारी शैलू वर्मा, मास्टर टेªनर प्राचार्य अजय जैन, वरिष्ठ अध्यापक कौषलेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षण के विषय संदर्भ के संबंध में जानकारी देते हुए टीम सदस्यों के प्रश्‍नों का शंका-समाधान किया गया। प्रश‍िक्षण में बताया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में संवेदनशील आयोजनों और बड़ी सार्वजनिक रैलियों की वीडियोग्राफी कर वीडियो निगरानी टीम में व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। अगर एक ही दिन एक से अधिक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया जाता है तो जुलूस और रैली को रिकार्ड करने के लिए एक से अधिक वीडियो टीम तैनात की जाएगी। प्रश‍िक्षण में बताया गया कि वीडियो निगरानी टीम को शूटिंग के प्रारंभ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम, स्वर प्रणाली (व्हाईस मोड) में रिकार्ड करना होगा। वीडियो अवलोकन टीम के संबंध में बताया गया कि वीडियो रिकार्डिंग में से वीडियो अवलोकन दल इन हाउस सीडी तैयार करेंगे। व्यय से संबंधित मामलों और आदर्श आचार संहिता के मामलों की पहचान के लिए वीडियो अवलोकन टीम द्वारा वीडियो निगरानी टीम द्वारा ली गई वीडियो सीडी रोज देखेंगे तथा व्यय से संबंधित अपनी रिपोर्ट लेखा टीम सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे। स्थैतिक निगरानी टीम के उड़नदस्ते नगदी का अवैध आदान-प्रदान या शराब का वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तुओं के संबंध में पता लगाएँगे तथा नगदी या समान इत्यादि की जप्ती की कार्यवाही करेंगे।

 

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