डॉ. पंकज त्रिवेदी नियंत्रक/संचालक व्यापम की वैध आय से अधिक अनुपातहीन 58 लाख 48 हजार 260 रूपये की संपत्ति राजसात करने का न्यायालय ने आदेश किया
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा

अनूपपुर। जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी एवं राज्य मीडिया प्रभारी लोक अभियोजन म.प्र. मौसमी तिवारी के हवाले से बताया गया है कि विशेष न्यायालय इंदौर के द्वारा पंकज त्रिवेदी पिता स्व. नटवरलाल त्रिवेदी नियंत्रक/संचालक व्यापम भोपाल निवासी 257 विनय नगर इंदौर के पिता मूल रूप से बांसवाडा राजस्थान के निवासी थे बाद में प्रभावित व्यक्ति के पिता रूपराम नगर इंदौर में निवास करने लगे। पंकज त्रिवेदी नियंत्रक/संचालक की शिक्षा इंदौर में हुई। पंकज त्रिवेदी 10 नवम्बर 1985 से 06 मई 1985 तक तदर्थ व्याख्याता वाणिज्यक के पद पर उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे। 04 जून 1987 को सहायक प्राध्यापक वाणिज्यक के पद पर नियमित रूप से पदस्थ हुए तथा 11 दिसम्बर 2006 को प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 25 मई 2011 को प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विभाग म.प्र. में म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल में नियंत्रक के पद पर पदस्थ हुए और वही पर बाद में संचालक के पद पर भी पदस्थ किए गए।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि पंकज त्रिवेदी नियंत्रक/संचालक के विरूद्ध आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति भ्रष्टाचार कर एकत्रित करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से विधिवत विशेष पुलिस स्थाापना लोकायुक्त इंदौर द्वारा विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर दिनाकं 29 जनवरी 2014 को इंदौर एवं भोपाल में प्रभावित व्यक्ति डॉ. पकंज के निवास पर तलाशी की कार्यवाही की गई और अपराध धारा 13(1)ई, 13(2) पीसी एक्ट 1988 का पंजीबद्ध हुआ और काफी मात्रा में चल-अचल संपत्ति प्राप्त हुई।
प्रभावित व्यक्ति पंकज त्रिवेदी एवं पत्नी अर्चना त्रिवेदी, पुत्र ईशान त्रिवेदी के नाम की चल-अचल संपत्ति को राजसात करने हेतु म.प्र. विशेष न्यावयालय 2011 के अंतर्गत आवेदन विशेष न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी इंदौर के न्यायालय में 10 मार्च 2017 को आवेदन पेश किया गया। संपत्ति राजसात कराने में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक इंदौर महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा पुरजोर तरीके से न्याययालय के समक्ष रखा गया। उक्त प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होकर पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश के व्यक्तिगत् संज्ञान में था तथा समय-समय पर शर्मा द्वारा विशेष लोक अभियोजक चतुर्वेदी को मार्गदर्शन दिया गया। उक्त आवेदन की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी क्र.2 इंदौर न्यागयालय के प्राधिकृत अधिकारी आलोक मिश्रा ने 02.03.2020 को आदेश पारित किया। जिसमें पंकज त्रिवेदी प्रभावित व्यमक्तिगण आदि की कुल राशि 58,48,260 रूपये की चल-अचल संपत्ति अधिहरण योग्यत पाते हुए, अधिहरित का आदेश पारित किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी 13 प्रकरणों में संपत्ति अधिहरित कराने में पूर्व में सफलता प्राप्त कर चुके है। यह चैदहवीं सफलता है।




