कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने हेतु जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर टॉस्क फोर्स एवं रैपिड रिस्पांस टीम गठित कोरोना वायरस से घबरायें नहीं, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें – कलेक्टर
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा

अनूपपुर। जिला अनूपपुर अंतर्गत कोरोना वायरस से निपटने हेतु जिला स्तर पर जिला टॉस्क फोर्स एवं ब्लाक स्तर पर ब्लॉक टॉस्क फोर्स तथा रैपिड रिस्पांस टीम गठन किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीडी सोनवानी ने बताया कि डॉ बीपी शुक्ला, मेडिकल विशेषज्ञ एवं बीएमओ जैतहरी, इसके नोडल अधिकारी बनाये गये हैं। आपने बताया कि जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिये पृथक से आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है। प्राईवेट नर्सिंग होम के संचालकों से साप्ताहिक रिपोर्ट भी मागी गयी है। जिन प्राईवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा है, उनका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग भी किया जायेगा। उन्होने कहा कि मॉस्क, दवाईयों एवं सेनेटाईजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है तथा बाजार में मेडिकल स्टोर में भी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये ड्रग इन्स्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि कोरोना वॉयरस से बचाव के लिये आवश्यक दवाईयाँ, मॉस्क, सेनेटाईजर सही कीमत पर आम जनता को उपलब्ध कराया जावें।
जिले में धारा 144 लागू
मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार ब्व्टप्क्-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (कोविड-19) द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन (कोविड-19) की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में कोविड-19 (कोरोना वायरस) से संक्रमित लगभग सवा लाख प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 04 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह एक चिंता का विषय है। उक्त पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। वर्तमान परिस्थिति के परिदृश्य में सार्वजनिक स्थानों को शीघ्र ही प्रतिबंधित नहीं किया गया एवं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग/ट्यूशन क्लास, सिनेमा हॉल, मैरिज लॉन, पुस्तकालयों, जिम, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों पर लोकजनों की भीड़ को नियंत्रित नहीं किया तो ब्व्टप्क्-19 (कोरोना वायरस) से संक्रमित होने का खतरा उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जारी निषेधाज्ञा अनुसार जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग/ट्यूशन क्लास दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे । सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल/गार्डन दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगें । सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगें। जिले की समस्त आंगनबाड़ियाँ दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगी। जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोकसेवकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगी। जिले में आयोजित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारिक यात्रा तथा सार्वजनिक समारोहों को दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2020 तक किसी भी धार्मिक समारोह का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जावेगा। जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण प्रतीत हों, उनका जिला अस्पताल अनूपपुर में अनिवार्यतः जांच किया जावे तथा यदि संक्रमण पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में रखा जावे, जब तक वे पूरी तरह से संक्रमण मुक्त न हो जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।