बाह्य रोगी विभाग में केवल इमरजेंसी एवं फ्लू ओ.पी.डी. की सेवाएं की जाएँगी संचालित
सब्जी विक्रेताओं के द्वारा बिक्री किया जा रहा मनमाने दाम पर सब्जी

कलेक्टर ने आदेशों की अनिवार्य अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सौंपी जिम्मेदारी
कलेक्टर ने सब्जी मण्डी एवं किराना दुकानों का किया निरीक्षण
बाजार में ग्राहक दुकान में समान खरीदने में एक-दूसरे के बीच नहीं बना रहे दूरिया
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा
अनूपपुर। जिला चिकित्सालय में मंगलवार के दिन इमरजेंसी ओपीडी वार्ड बनाया गया। सोशल डिस्टेसिंग हेतु ओ.पी.डी. में ज्यादा भीड एकत्रित न हों एवं इमरजेंसी की स्थिति में चिकित्सालयों में कोविड-19 के मरीजों को भर्ती करने हेतु बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तः रोगी विभाग के संबंध में चिकित्सालयों के संचालन हेतु आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रतीक हजेला द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालयों में बाह्य रोगी विभाग में केवल इमरजेंसी एवं फ्लू ओ.पी.डी. की सेवाएं संचालित की जावेगी। अन्य बाह्य रोगी विभाग आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
फ्लू ओ.पी.डी. एवं आकस्मिक सेवाओं के प्रवेश एवं निर्गम द्वार पृथक-पृथक हो जिससे फ्लू के मरीजों की सामान्य मरीजों से दूरी बनाई जा सकें। समस्त मेडिकल, सर्जिकल, ट्रामा, मातृ एवं शिशु रोग संबंधी आकस्मिक सेवायें जारी रहेगी। उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि बीमारियों से ग्रसित रोगियों को लम्बे समय तक दवाईयों का सेवन निरंतर करना होता है, अतः ऐसे रोगियों को दवाईयों की सुलभ उपलब्धता जिला अस्पताल से अन्यत्र स्थित किसी स्वास्थ्य संस्था से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
घरेलू देखभाल हो, डिस्चार्ज करे
जिन मरीजों की घर पर देखभाल की जा सकती है उनको दवा देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए। जो मरीज उपचार हेतु भर्ती है उन्हें उचित उपचार देकर डिस्चार्ज किया जाए। इलेक्टिव सर्जरी कैसेस वर्तमान में स्थगित किये जाए। केवल इमरजेंसी मेडिकल एवं सर्जिकल रोगियों को भर्ती कर उपचारित किया जिन विषय विशेषज्ञ एवं मेडिकल आफिसर की ओ.पी.डी. में डियूटी नही है वे चिकित्सालय के अंतः रोगियों की देखभाल करेंगे। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा उक्त व्यवस्थाओं की अनिवार्य अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह चिकित्सालय अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने सब्जी मंडी का किया भ्रमण
कोरोना संक्रमित बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा सब्जी मंडी अनूपपुर का भ्रमण कर खाद्य पदार्थों के भावों की जानकारी एवं सावधानियों का मुआयना किया गया। इस दौरान आपके द्वारा खरीददारी करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित दूरी बनाकर रखने के निर्देश दिए गए। आपने सभी को सलाह दी कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर आएँ एवं समस्त सावधानियों का पालन करें।
सोशल/प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित करने पर होगी दांडिक कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी नागरिकों को कोरोना वायरस रोकथाम एवं नियंत्रण के संदर्भ में दिए गए निर्देशो/आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा है। आपने कहा सभी निवासियों से अपेक्षित है कि इस वैश्विक आपदा से निपटने में जिम्मेदारीपूर्वक अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करें। निर्देशो के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर दांडिक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश महामारी रोग, ब्व्टप्क्-19 विनियम, 2020के तहत कोई भी व्यक्ति/संस्था /संगठन प्रमुख को तथ्यों का पता लगाए बिना और पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी सूचना के प्रसार के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। ब्व्टप्क्-19 के संबंध में किसी भी अनौपचारिक जानकारी/अफवाहों के प्रसार से बचने के लिए यह आवश्यक है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी परिसर का स्वामी/कब्जाकर्ता/कोई व्यक्ति ब्व्टप्क्-19 मरीज/ संदिग्ध है, और वह रोकथाम या उपचार के लिए उपाय/सावधानी/निगरानी कार्मिक के निर्देशों का पालन करने से इंकार करता है, यानी होम क्वारंटाइन/ इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन/ अलगाव या इस तरह का कोई भी सहयोग करने से इंकार करता है, तो संबंधित पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974(2)) की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश महामारी रोग, ब्व्टप्क्-19 विनियम, 2020 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्थान/संगठन को भारतीय दंड संहिता की धारा 187/188/269/270/271 (1860 में 45) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। विनियम के तहत यदि आवश्यक हो, जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति/ संस्था की सेवाओं और सुविधाओं की आवश्यकता/अधिग्रहण के आदेश दे सकते हैं।
लाकडाउन का हो पालन
कोरोना के संक्रमित बीमारियों को लेकर कलेक्टर ने 12 से 2 बजे तक खुलने वाली किराना दुकानों के व्यापारियों को समझाईष दी है कि आपके दुकान में कोई भी ग्राहक या उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए आते है तो उन्हे सलाह के रूप में समझाईष दी जाये कि सामग्री एक-एक कर खरीदे एवं एक-दूसरे के सम्पर्क के आने से बचाव करे, और सावधानियों तरीके से राषन की सामग्री खरीदकर वापस घर की ओर चले जाये। लाकडाउन के दौरान दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दैनिक जरूरतो के सामान खरीदने लोगो की उमणी भीड़ सब्जी की दुकानो मे सबसे ज्यादा भीड़ सब्जी के दाम बढ़ रहे है हर सब्जी मे 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि कल ही जिला कलेक्टर से सब्जी के दामो को नियंत्रित करने के जारी की थी सब्जी विक्रेताओं से अपील नही दिख रहा है सब्जी विक्रेताओं पर कलेक्टर के अपील का असर बिजुरी में सब्जी मंडी में बेअसर दिखाई दिया।
बिजुरी में मनमाने रेट पर बेच रहे सब्जी
वहीं बिजुरी बाजार में सब्जी विके्रताओं के द्वारा अपने मनमाने दाम पर ग्राहको सब्जी बेचे जा रहे है। जिसमें बिजुरी के सब्जी बाजार का रेट 10 किलो आलू , 5 किलो प्याज लगभग 1 किलो लौकी और मिर्च 550 रूपये की आई है टमाटर 40 किलो , मिर्च 60 रूपये किलो भाटा 30 रूपये किलो केला 50 रूपये किलो प्याज 40 रूपये आलू 30 किलो पत्ता गोभी 30 किलो लहसुन 200 रूपये किलो है जबकि जिला कलेक्टर ने 23 मार्च को सभी सब्जी विक्रेताओं को एक रेट पर सब्जी बेचने के लिए अपील किये थे सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमो से फल सब्जी आदि के दामों में अनापेक्षित वृद्धि की जानकारी प्राप्त हुई है।’समस्त फल सब्जी विक्रेताओं से अपील है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उचित दाम ही लें एवं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें।’
कोतमा और अनूपपुर में उचित दर पर बेच रहे सब्जी
इस सम्बंध में सभी खाद्य अधिकारी एवं नगरपालिका अधिकारियों कोतमा को प्रतिदिन सब्जी, फल, अनाज एवं दूध के बाजार में प्रचलित कीमत की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उक्त अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन प्रचलित कीमत की रिपोर्ट सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी को सौंपी जाएगी। ’अनुविभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न की जा रही हो।’ कलेक्टर अनूपपुर के अपील और खाद्य विभाग नगरीय प्रशासन को दिए गए निर्देशों का पालन होते नही दिख रहा है। जबकि कोतमा के सब्जी बाजार में आलू 20रू., टमाटर 20रू.प्याज 30रू.भिंडी 40रू, पत्ता गोभी 20रू., फूल गोभी 20रू., बैगन 20रू.,लौकी 20रू. रहा और अनूपपुर सब्जी के रेट आलू 20 रू., टमाटर 10 का दो कि.ग्रा.,प्याज 40रू., भिंडी 60, पत्ता गोभी 20रू., फूल गोभी 30रू. बेगन 30रू., लौकी 20रू.,लहसुन 80 किलो, अदरक 80 रू. एवं मटर 60 रू. किलो था।
लेकिन जब कोतमा और अनूपपुर के दोनो बाजार में एक दाम पर ही सब्जी विक्रेताओं का सब्जी बेचा जा रहा है तो बिजुरी बाजार में अधिक दाम पर सब्जी क्यों बेच रहे क्या इन व्यापारियों पर कोई कार्यवाही किया जायेगी या फिर नागरिको को मनमाने दाम पर सब्जी बेचते रहेगें। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा राशन या सब्जी खरीदते समय सभी लोगों से दूरिया बनाने की अपील की थी कि सब्जी बाजार में भीड़ नहीं लगाये, लेकिन बिजुरी में बाजार में एक दुकान पर कई खरीददार मौजूद रहे।