कलेक्टर ने की आमजनो से स्वेच्छा से सहयोग की अपील
अब 14 अप्रैल तक होगी होम डिलीवरी, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा
अनूपपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है। ’जारी आदेश के अनुसार अब सब्जी मंडी एवं किराने की दुकाने भी बंद रहेंगी इनके स्थान पर आमजनो की सुविधा हेतु होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। आमजनो का दोपहिया, चार पहिया वाहन से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय कार्यालयध्स्वायत्त संस्थाध्निगम लॉकडाउन अवधि में बंद रहेंगे, परन्तु पुलिस विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर एण्ड इमरजेंसी सेवायें आपदा प्रबंधन, रेल्वे विभाग एवं जेल विभाग, जिला प्रशासन एवं कोषालय पोस्ट ऑफिस, एन.आई.सी., पोस्ट ऑफिस, एन.आई.सी., बिजली, जल, स्वच्छता कार्यालय नगरपालिकाध्परिषद के आवश्यक सेवाओं एवं स्वच्छता से संबंधित स्टाफ यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
ट्रांसपोर्ट की अनुमति रहेगी
सभी शासकीय/प्रायवेट अस्पताल एवं मेडिकल सुविधाओं से संबंधित निर्माण ध् वितरण यूनिट डिस्पेन्सिरीज, केमिस्ट मेडिकल शाप, नर्सिंग होम्स, एम्बुलेंस, मेडिकल परसन्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व सभी हॉस्पिटल सर्विसेस को लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु ट्रांसपोर्ट की अनुमति रहेगी।
घर-घर जाकर दूध वितरण
सभी व्यापारिक एवं प्रायवेट प्रतिष्ठान बंद रहेगें, परन्तु दूध विके्रताओं को प्रातरू 06.00 बजे से 9.00 बजे तक घर-घर जाकर दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। सभी राशन, किराना, फल, सब्जी विक्रेता मात्र घर-घर होम डिलीवरी के माध्यम से सामग्री पहुँचा सकेंगे। सभी दुकाने पूर्णतरू बंद रहेंगी। नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत होम डिलिवरी हेतु विक्रेताओं के मोबाइल नम्बर ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगें। किराना,राशन,फल,सब्जी विक्रेताओं को चलित वाहन, हाथ ठेला, रिक्शा,सायकल,फेरी के माध्यम से प्रत्येक वार्डो,मोहल्लों में घर-घर जाकर प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक फल,सब्जियों,राशन विक्रय करने की अनुमति रहेगी। फुटकर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा स्टेडियम,सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन ग्राउण्ड अथवा अन्य किसी स्थल से सब्जी दुकानों का संचालन पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा।
घर से होगा कार्य का सम्पादन
बैंक, बीमा कार्यालय एवं ए.टी.एम. भारत सरकार के निर्देशानुसार खुले रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनीकेशन, इन्टरनेट सर्विसेस, ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विसेस, आई.टी एवं आई.टी. से संबंधित आवश्यक सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। परंतु जहाँ तक संभव हो घर में रहकर कार्य सम्पादित करेंगे। इसके अतिरिक्त रीटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प), एल.पी.जी., गैस संबंधित स्टोर, रीटेल एवं स्टोर आउटलेट, विद्युत उत्पादन, हस्तान्तरण एवं वितरण संबंधी सेवायें, सेबी द्वारा नोटिफाइड केपिटल व डेब्ट मार्केट सर्विसेस,कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवायें, प्रायवेट सिक्योरिटी सर्विसेस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी अन्य सभी संस्थायें घर से अपने कार्य का सम्पादन करेगी।
नियमों का पालन करें सुनिश्चित
आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाईयों को छोड़कर, सभी औद्योगिक संस्थायें बंद रहेंगी। जिले में स्थापित सोडा फैक्ट्री बरगवां, रिलायन्स एवं जिले के समस्त एस.ई.सी.एल. प्रबंधन कार्य करने हेतु उक्त लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिले में संचालित समस्त पीडीएस दुकाने प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोले जाने हेतु प्रतिबंध मुक्त रहेगी।
वाहनों पर पूर्णतरू प्रतिबंध रहेगा
मात्र वे वाहन जो अतिआवश्यक सामग्री लाने तथा ले जाने हेतु अथवा शासकीय कार्य व चिकित्सीय कार्य हेतु प्रयोग में लिये जा रहे वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी परिवहन सेवाये रेल्वे, रोडवेज लॉकडाउन अवधि में बंद रहेंगी। परन्तु आवश्यक वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट एवं फायर, कानून व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं के लिये परिवहन संबंधी वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त सत्कार सेवायें बंद रहेंगी । परन्तु लॉकडाउन की अवधि के दौरान फंसे हुये पर्यटक, मेडिकल एवं इमरजेंसी स्टाफ के लिये होटल, होम स्टे, लाज, धर्मशाला प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
समूह एकत्रित नहीं किया जा सकेगा
सभी धार्मिक स्थल लाक डाउन की अवधि में पूर्णतरू बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, एकेडेमिक, कल्वरल, धार्मिक कार्यक्रम के लिए समूह एकत्रित नहीं किया जा सकेगा। मृत्यु पश्चात् अंतिम संस्कार अन्य कार्यक्रमों के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
क्वारेन्टाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा
वे सभी व्यक्ति जो 15 फरवरी के पश्चात् विदेशों से भारत आये हैं, अनिवार्य रूप से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि तक होम आइसोलेशन या क्वारेन्टाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा अन्यथा स्थिति में भादंसं की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिले में इंदौर,दिल्ली,मुम्बई,भोपाल से आये सभी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें संस्थागत आइसोलेशन केंद्र में ले जाया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिले के सभी आइसोलेशन केन्द्रों को सूचीबद्ध कर वहां एक केन्द्र प्रभारी तथा एक वर्दीधारी (वन विभाग, होमगार्ड, कोटवार) की ड्यूटी सम्बन्धी जिलाधिकारी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य टीम की गृह भेंट में बुखार तथा सॉस की तकलीफ होने वाले व्यक्तियों की सूची से सभी व्यक्तियों को फोन लगाकर उनकी वर्तमान स्थिति की समय-समय पर जानकारी लिये जाने हेतु तहसील, ब्लॉक स्तरीय कॉल सेंटर रूम स्थापित करना स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त आदेश के उल्लंघनध्अव्हेलना पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी नागरिकों से उक्त व्यवस्था में स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करने की अपील की है।