आवागमन हेतु ई-पास सुविधा के सम्बंध में नवीन निर्देश
आवागमन हेतु ई-पास सुविधा के सम्बंध में नवीन निर्देश

आवागमन हेतु ई-पास सुविधा के सम्बंध में नवीन निर्देश
◾️ देश के अन्य हॉट-स्पॉट जिलों से प्रदेश में आने के लिये कोई भी पास आगामी आदेश तक जारी नहीं किये जाए हॉट-स्पॉट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, जिसका उपयोग सम्बंधित ज़िला प्रशासन द्वारा किया जा सकता है।
◾️ ई-पास को प्रदेश में आने या प्रदेश के बाहर जाने के लिये स्वयं के वाहन/साधन की व्यवस्था होने पर ही ई-पास दिया जाए।
◾️ कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही है कि अभिभावक अन्य प्रदेशों में फंसे हुये अपने बच्चों को लेने के लिये जाना चाहते हैं एवं पुनः प्रदेश में उन्हें वापस लेकर आना चाहते हैं। अतः इस तरह के प्रकरणों में आने एवं जाने का पास एक साथ जारी किया जा सकता है। संबंधित सॉफ्टवेयर में इसका प्रावधान है।
◾️ प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिलों में कार्य हेतु जाने के लिये कान्ट्रेक्टर्स एवं मजदूरों के आवेदन के आधार पर ई-पास जारी किया जा सकता है।
◾️ पास जारी करने के पूर्व हॉट-स्पॉट याले जिलों से आने पर प्रतिबन्ध है, इसका समुचित ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार इंदौर, भोपाल और उज्जैन में केवल मृत्यु एवं मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य आवागमन पर प्रतिबन्ध है।