
रिपोर्टर@संजीत सोनवानी
सूत्रों की माने तो राजेन्द्रग्राम लैम्प्स में पदस्थ निलंबित प्रबंधक रामयश शर्मा ने पुनः बहाली के पश्चात प्रबंधक के कुर्शी पर बैठते ही एक एक कर घोटाले के ऊपर घोटाले करते चले गए और एक छत्र राज बनाकर करोड़ो रूपये का गबन किया साथ ही मनमर्जी तरीके से कई भर्तियां की फर्जी निर्माण कार्य भी कराया हिटलर शाही कर कई कर्मचारियों पर अत्याचार भी किये रिकवरी कराई नाजायज दवाव बनाकर सभी कर्मचारियों से महीने की वसूली की गई न जाने कितने हिटलरशाही की गई आखिर इस हिटलर शाह पर मुकदमा कायम हो ही गया


निर्माण कार्य मे गोल मोल
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में गोदाम निर्माण एवं नाली निर्माण का कार्य प्रबंधक द्वारा स्वयं मनमानी तरीके से कराया गया जबकी निर्माण कराने के पूर्व संस्था में निर्माण का फण्ड एवं उपायुक्त अनूपपुर की स्वीकृती की आवश्यकता होती है किन्तु प्रबंधक ने बिना किसी शासकीय अनुमति लिए बगैर ही पैसो को गोलमोल कर डाला इन निर्माण कार्यो में 05 वर्षों में लगभग 70,55,447 रु.का व्यय किया गया है।
शासकीय दुकानों की पगड़ी की राशि गायब
मर्यादित सेवा सहकारी समिति राजेन्द्रग्राम में बनी लगभग 25 दुकानों में बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराए गए हैं जिन दुकानों की पगड़ी राशी लगभग 1,04,06,350 रु,की राशि शंसथा में जमा नही की गई है।किन्तु पूर्व प्रबंधक रामयश शर्मा के द्वारा राशि का गबन ऊपर ही ऊपर कर लिया गया है संस्था के बचत खाते में मात्र 9,02,141 रुपये राशी ही जमा की गई हैजब कि पूर्ण जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि कितनी पगड़ी राशि का और गबन किया गया है उक्त दुकानों में स्वयं की 4 दुकानों पर कब्जा है जो कि पूर्णतः शासकीय पद का दुरुपयोग है
मशीनरी के नाम मे भी गोलमाल
शासकीय संस्था के नाम एक ट्रक एवं एक ट्रैक्टर उपलब्ध है। जिसकी अनुमानित राशि 30 लाख रूपय लगभग होती है जिनमें 05 वर्षों में कुल 1,34,96,657. रूपए व्यय किया गया है जो कि शासकीय राशि में होली खेलने के बराबर है जबकी वित्तीय पत्रको में मात्र 5,91,276. रु. दर्ज है।इतना ही नही आरोपी द्वारा सेवा नियम के प्रावधानों के विपरीत 06 कर्मचारियों की नियुक्त की गई है। इस प्रकार निलंबित प्रबंधक रामयश शर्मा द्वारा कुल 3,67,30,751. रु.की लगभग वित्तीय अनियमितता पर पुलिस अधीक्षक एम.एल.सोलंकी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम को प्रकरण पंजीबद्व करने के निर्देष दिया गया था। जिस पर थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्र. 122/2020 धारा 409, 420 ताहि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है मामले की सूक्ष्मता के साथ जांच किया जाये, तो पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल जायेगी।