
अनूूूूूूूपपुर। जिले के अंतिम छोर थाना रामनगर में 26 जुलाई 2019 को नाबालिग लड़की द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट पर राजनगर पुलिस द्वारा धारा 174 कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका का पंचनामा कार्यवाही बाद मृतिका के शव का पीएम कराया गया जांच उपरांत आए साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि आरोपी हारून शाह पिता रियाज रियाजुद्दीन उम्र 21 वर्ष निवासी सीआरओ सफाई राजनगर के द्वारा नाबालिग लड़की को शादी करने का प्रलोभन देकर लगातार दैहिक शोषण करता रहा एवं बाद में लड़का लड़की द्वारा शादी करने को कहने पर शादी करने से लड़का मना कर दिया। जिससे मानसिक तौर पर परेशान होकर नाबालिक युवती ने 26 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिससे आरोपी मोहम्मद हारून साह के विरुद्ध थाना रामनगर में 11 सितंबर को धारा 305, 376 376 2 ,376 3 वा3,4,5,l,6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को 4 घंटे के अंदर 11 सितंबर को 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया. आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के कुशल मार्गदर्शन व अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी रामनगर बीएल प्रजापति, उपनिरीक्षक महाबली प्रजापति, सहायक उपनिरीक्षक रंगनाथ मिश्रा, आरक्षक सनत द्विवेदी राहुल प्रजापति व गोविंद पाटीदार की अहम भूमिका रही.