
अनूपपुर। श्रीमती ज्योति राजपूत न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय द्वारा प्र. क्र. 1048/15 में पारित आदेश 12 सितम्बर 2019 के तहत आरोपी डाॅ. उर्फ मिथलेश यादव पिता बैसाखू यादव उम्र 18 वर्ष निवासी बर्री थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर को धारा 411 भा.द.वि के अंतर्गत 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा पैरवी की गई। मामले के संबंध में उन्होंनेे बताया कि फरियादी रामलखन शर्मा दिनांक 08.10.2015 को खाना पीना खाकर लगभग 11 बजे रात को घर में सो गया था, छत के ऊपर के गेट का दरवाजा बंद करना भूल गया था, दिनांक 09.10.2015 को रात करीब 3ः30 बजे अचानक नींद खुली तो देखा कि कमरे की लाईट बंद है तथा कम्प्यूटर टेबल पर रखा मोबाईल आईफोन एप्पल कम्पनी का टच स्क्रीन जिसमें आईडिया का सिम लगा था एवं नोकिया कम्पनी का मोबाईल उजाला करके देखने पर कम्प्यूटर टेबल पर तलाश किया तो नहीं मिला, कुछ समय बाद छत पर किसी अज्ञात व्यक्ति के कूदने की आवाज आई वहां जाकर देखा तो वह व्यक्ति भाग गया था। मोबाईल की कुल कीमत 45000 रू. थी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट अनूपपुर में की थी। रिपोर्ट के बाद विवेचना में संदेही बजरंगी उर्फ लल्लू बैगा से पूछ-ताछ किया गया पूछ-ताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी केमोबाइलों डाॅ. उर्फ मिथलेश यादव को बेचना बताया। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान आरोपी बजरंगी उर्फ लल्लू बैगा फरार हो गया जिसे मामले से पृथक करते हुए केेवल आरोपी डाॅ. उर्फ मिथलेश यादव के संबंध में सुनवाई की गई। आरोपी डाॅ. उर्फ मिथलेश यादव के विरूद्ध लगे आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।