छत्तीसगढ़

स्कूल संचालक के वाहन ने मासूम को रौंदा, 1 घण्टे इलाज के बाद रायपुर में तोड़ा दम, परिजनों ने जिम्मेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की लगाई गुहार, मामला संत कर्मा माता विद्या मंदिर अहिल्दा का

(हेमन्त बघेल)
बलौदाबाजार। शिक्षा के मंदिर में जब नियमविरुद्ध वाहनों के परिवहन की घण्टी बजने लगे तो भला उस संस्थान में छात्रों का भविष्य कितना सुरक्षित होगा इसकी कल्पना भी नही की जा सकती है, यहाँ तो सांस लेने की भी फीस वसूली जा रही है, और व्यवस्था के नाम पर
भर्रेशाही का आलम व्याप्त है वही दूसरी तरफ शिक्षा सहित परिवहन विभाग के कर्णधार घृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांधे हुये बैठे है। तभी तो संत कर्मा माता स्कूल के नाम पर शिक्षा के बाजार में खुली दुकान पर नौनिहाल की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और वही प्रशासन तमाशबीन बना बैठा है।
यह है मामला
जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार जनपद की ग्राम अहिल्दा में संचालित सन्त कर्मा माता विद्या मंदिर में अध्ययनरत मासूम दुर्गा पात्रे को बीते 20 अगस्त की दोपहर 12:45 बजे विद्यालय की छुट्टी के उपरांत दुर्गा अपने बहन खुश्बू के साथ बस से उतर कर घर जा रही थी कि चिचिरदा की ओर से आ रही अनियंत्रित राजकपूर साहू की इको वाहन क्रमांक सीजी 22 जे 7995 ने दुर्गा को ठोकर मारा जिससे मासूम दुर्गा 5 मीटर दूर जा गिरी। इसके बाद आनन फानन में मृतक के मामा, मौसी एंव माता ने प्राथमिक उपचार के लिए समीपस्थ लवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने देखने के पश्चात रायपुर के निजी अस्पताल में रिफर कर दिया। परिजनों की माने तो रायपुर बाला जी अस्पताल में 1 घण्टे के बाद दुर्गा ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद पीड़ित के पिता ने आगामी 22 अगस्त को लवन चौकी पहुँच कर जिम्मेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। यहाँ मृतक के परिजनों ने बताया कि मामले के बाद से स्कूल लगभग सप्ताह भर बन्द रही लेकिन मामले के शांत होने के बाद पुनः स्कूल को खोल दिया गया।
मान्यता पर उठ रहे सवाल
शिक्षा विभाग के नियमों पर गौर करें तो यहाँ संत कर्मा माता विद्यालय के संचालक नियमों के विरुद्ध स्कूल का संचालन कर रहे है यहाँ जिस जगह पर स्कूल संचालित हो रहा है वह दरअसल किराए के साथ-साथ मात्र चार कमरों पर ही संचालित की जा रही है। बच्चों के लिए न तो उचित लैब की व्यवस्था है और न ही किसी तरह का प्ले ग्राउंड मौजूद है फिर भी धड़ल्ले से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ शिक्षक भी बिना आहर्ता रखे ही बच्चों को पढ़ा रहे है। जिसकी जांच आवश्यक है।
यह है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बस के आगे व पीछे बड़े एवं पढऩें योग्य अक्षरों में स्कूल बस लिखा जाना आवश्यक है इसके साथ ही यदि बस किराये की है तो उस पर आगे एवं पीछे विद्यालयीन सेवा (ऑन स्कूल ड्यूटी) लिखा जावे। विद्यालय के लिए उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठाए जाए। साथ ही प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से फास्ट एड बाक्स की व्यवस्था हो। बस की खिड़कियों में आड़ी पट्टियॉ (हॅारीजेंटल ग्रिल) अनिवार्य रूप से फिट होना चाहिए। प्रत्येक बस में अग्नशिमन यंत्र की व्यवस्था हो। बस पर स्कूल का नाम एवं टेलीफोन नंबर अवश्य लिखा हो। बस के दरवाजे पर सुरक्षित सटकनी लगी हो। वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा वाहन चालक पूर्व में ट्रॅाफिक नियमों के उल्लघंन का दोषी नहीं ठहराया गया हो। मोटर वाहन नियम 17 के अनुसार प्रत्येक बस में बस चालक के अतिरिक्त एक अन्य योग्य व्यक्ति की व्यवस्था होना चाहिए। बच्चों के बस्ते रखने के लिए सीटों के नीचे जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को ले जाते समय बस में एक व्यक्ति एस्कॉर्ट तथा एक शिक्षक की व्यवस्था भी होना चाहिए। लेकिन संत कर्मा माता विद्या मंदिर स्कूल के बसों के हालात सुको के नियमों के विपरीत फर्राटे से दौड़ रहे है। और जिम्मेदार कार्रवाई की वजाय केवल अपनी जेबें गर्म करने में लगे है।
परिवहन विभाग कटघरे में
जिलेभर के कई स्कूलों में आज भी नियम विरुद्ध बस धड़ल्ले से दौड़ रहे है लेकिन जिला परिवहन अधिकारी कार्रवाई के बजाय केवल केकार्यालय में आराम फरमाते ज्यादा दिखाई देते है। इसके अलावा कार्रवाई भी होता नही दिखाई देता। जिससे इन संत कर्मा माता जैसे विद्यालय के संचालकों के हौसले बुलंद होते है।
संचालक पर दर्ज हो प्राथमिकी
पीड़ित परिवार ने मीडिया के समक्ष बताया कि यदि संत कर्मा माता के संचालक की बस सुको के गाइडलाइन के अनुसार फिट होता तो उसकी मासूम सी दुर्गा दुर्घटना का शिकार नही होती। लेकिन नियमविरुद्ध चलने के कारण यह हादसा हुआ है जिससे आरोपी चालक के साथ स्कूल संचालक के खिलाफ भी पुलिस को जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए।

इनका कहना है।

आपको जो लिखना है लिख सकते है।
राजकपूर साहू, संचालक संत कर्मा माता स्कूल, अहिल्दा

आपके माध्यम से जानकारी संज्ञान में आया है, नियमानुसार जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
आर. के. वर्मा
डीईओ, बलौदाबाजार

बच्ची की मौत बाला जी अस्पताल में हुआ था इसलिए वहां से शून्य में कायमी होकर हमारे यहाँ आने के पश्चात आरोपी चालक अर्जुन यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 304(A) के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरप्तार किया गया है, विवेचना जारी है, आगे जांच के बाद सुको के नियमविरुद्ध वाहन मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।
भीम कुमार सोम
चौकी प्रभारी, लवन

यदि सुको सहित परिवहन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार बस का संचालन नही किया जा रहा है। तो नियमानुसार जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
एस. एल. लकड़ा
परिवहन अधिकारी, बलौदाबाजार

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