
अनूपपुर । अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1),(2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में नहीं करने पर ग्राम पंचायत मझौली व गोधन के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बी.डी. सिंह ने सचिवों को नोटिस में निर्देश दिए हैं कि नोटिस का जवाब 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, जवाब प्रस्तुत न करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।