
अनूपपुर। अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर ग्राम पंचायत क्योंटार के सचिव को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। आपने सचिव को निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा समय-सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों या समय बाह्य निराकृत प्रकरणों पर कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।