
अनूपपुर। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार जैन) अनूपपुर के द्वारा आरोपी रामनारायण चौधरी पिता वैसाहू लाल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम लपटा थाना तह. जैतहरी जिला अनूपपुर के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का निराकरण करते हुए आरोपी के आवेदन को खारिज करते हुए आरोपी को यथावत् जेल मेें रहने का आदेश पारित किया। राज्य की ओर से उक्त आवेदन का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सों के द्वारा किया गया था। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना जैतहरी के अपराध क्र. 45/19 के अनुसार आरोपी नाबालिक पीड़ित के साथ दिनांक 20.02.19 को तथा उसके बाद कई बार दुष्कर्म कारित किया तथा शादी करने का प्रलोभन देते हुए पीड़िता का दैहिक शोषण करता रहा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। पीड़ित बालिका द्वारा थाने में सूचना दिए जाने पर थाने के द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 376(2)एन, 450 भादवि तथा धारा 3,4,5,6 पाॅक्सो अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और आरोपी को दिनांक 20.03.19 को अभिरक्षा में लिया गया आरोपी द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाने पर न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामले के विचारण के दौरान आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन था जिसके माध्यम से उसने इस आधार पर जमानत आवेदन प्रस्तुत कर रिहाई की मांग की थी कि न्यायालय में उसके विरूद्ध किसी भी साक्षी ने घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए। न्यायालय में राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त जमानत आवेदन का लिखित विरोध किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अभी प्रकरण में कई चतुर्दशी साक्षियों का साक्ष्य होना है। यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया तो वह साक्षियों को प्रभावित करेगा।