लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाकर मृत्यु कारित करने वाले अरोपी को कारावास
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा

न्यायाधीश सुश्री आरती रतौनिया ने आरोपी को 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया
अनूपपुर। न्यायालय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी सुश्री आरती रतौनिया के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2019 में थाना कोतवाली अनूपपुर के अ.क्र. 98/14 में पारित आदेश द्वारा आरोपी विजय कुमार यादव पिता राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम मझगवां थाना कोतवाली जिला अनूपपुरे को धारा 304 ए भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी विशाल खरे द्वारा पैरवी की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 02.04.2014 को अखिलेख मिश्रा अपनी पत्नी रिंकी मिश्रा पुत्र ऋषभ को मोटर साइकिल से मंटोलिया से मझगवां जा रहे थे मझगंवा में धनश्याम के घर के आगे पहुचने पर ट्रैक्टर क्र. एमपी 65 एए0508 का चालक ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाकर अचानक ट्रैक्टर को मोड दिया जिससे अखिलेख मिश्रा की पत्नी रिंकी मिश्रा को गंभीर चोट लगी थी जिनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, थाना कोतवाली द्वारा जांच पश्चात मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहा पर अभियोजन ने मामले को प्रमाणित किया जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दंड से दण्डित किया है।