राजेश सिंह लोकसभा में तीन तलाक कानून पास होने के बाद भी मुस्लिम समाज में आज भी ऐसे लोग है जो बिना सोच विचार किये, वैवाहिक जीवन को चंद मिनटो में अलग कर देते है। तीन तलाक पर रोक लगने के बाद भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पति ने अपनी पत्नि को मोबाइल पर तीन बार तलाक बोल कर उससे जीवन भर का रिश्ता समाप्त कर दिया। पीड़ित महिला ने इसकी फरियाद लेकर अनूपपुर जिले के थाना भालूमाड़ा में पहुॅची जहां पर शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। अनूपपुर। मुस्लिम समाज में तीन तलाक जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने लोकसभा के अंदर कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को इस तरह की कुरीतियों से मदद करने का काम किया है फिर भी समाज के अंदर कानून का भय दिखाई नहीं दे रहा है। थाना भालूमाड़ा क्षेत्र के भालूमाड़ा की रहने वाली अपसना बी उम्र 30 वर्ष पति हाफिज मो.रमजान निवासी गोल बाजार, भालूमाड़ा ने 9 फरवरी 2020 को षिकायत दर्ज कराया कि उसके पति ने मोबाइल पर ही तीन तलाक कहकर उससे शादी का रिश्ता तोड़ दिया। जबकि ऐसा करना कानून अपराध है। सात साल पहले हुई थी शादी पीड़ित महिला ने अपसाना बी ने षिकायत में बताया कि 12.04.2012 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार मो.रमजान पिता शेख निवासी ग्राम खोली थाना-चचाई जिला-अनूपपुर मध्यप्रदेष के साथ हुआ था। तथा उसके पति मो.रमजान से एक पुत्री रिदा उम्र 5 वर्ष भी जन्म ली है,लेकिन शादी के कुछ वर्ष बाद ही पति प्रताड़ित करने लगा था। तीन वर्षो से किया अलग शादी के बाद विगत तीन वर्षो से पति द्वारा विवाद करके घर से निकाल दिया गया जिसके बाद से पीड़ित महिला अपसाना बी अपनी पाॅच वर्षीय पुत्रीय रिदा रजबिया के साथ अपने मायके गोल बाजार, भालूमाड़ा में वृद्ध माता व भाई के साथ रह रही है। इस बीच पति और पत्नि की बीच बातचीत भी होती रही है। मोबाइल पर दिया तलाक हाॅफिज मो.रमजान द्वारा 9 फरवरी 2020 को शाम लगभग 5 बजे अपसाना बी को फोन करके उसे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर उससे जीवनभर का रिष्ता खत्म कर दिया। पति की इस हरकत से पत्नि दंग रह गई और उसे कुछ समझ में नहीं आया। दर्ज कराई शिकायत कानून बनने के बाद प्रदेश व जिला का शायद यह पहला मामला होगा, जिसमें मोबाइल पर पति द्वारा अपनी पत्नि को तलाक दिया गया। इस पूरे मामले की षिकायत पत्नि अपसाना बी ने थाना‘-भालूमाड़ा पहुॅचकर शिकायत दर्ज कराई जिसकी शिकायत पर थाना भालूमाड़ा रामनाथ आर्मो ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ अ.क्र.57/2020 धारा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 का मामला पंजीबद्ध किया है। इनका कहना है महिला की शिकायत प्राप्त होने के उपरांत तीन तलाक कानून के अंतर्गत आरोपी पति के विरूद्ध मामला कायम किया गया है। ऐसे मामलो में तीन तलाक बोलना और कहना भी अपराध होता है, जिसे देखते हुए मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। रामनाथ आर्मो थाना प्रभारी,भालूमाड़ा