
अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम, जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा वन अपराध क्र. 4519/06 वन परिक्षेत्र अमरकंटक के वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 9, 51 के आरोपी केवल सिंह पिता बुद्धू सिंह, आयु-28 वर्ष निवासी ग्राम बरांझ परसूटोला थाना करनपठार जिला-अनूपपुर के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन अधिकारी के तर्को से माननीय न्यायालय सहमत होते हुये आरोपी को जेल भेज दिया। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 09 मार्च 2020 को वन अमरकंटक के जंगलों में पांच-छः व्यक्ति के द्वारा मिलकर जंगली हिरण का शिकार किया गया था। शिकार से प्राप्त मांस को उन्होने आपस में बांट लिया। 11 मार्च 2020 को वन विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की केवल सिंह के द्वारा जंगली हिरण के मांस को घर में पका रहा है सूचना पाकर वन विभाग एवं पुलिस टीम बनाकर केवल सिंह के घर ग्राम बरांझ पहुॅंचे जहां घर की खोज बीन करने पर पुलिस को कुछ नहीं मिला लेकिन बाड़ी के पैरा के नीचे एक तबेला में हिरण का मांस वन विभाग एवं पुलिस की टीम मिला। जब आरोपी केवल सिंह से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि मै और पाॅच छः लोगों ने मिलकर हिरण का शिकार किये है मेरे हिस्से के माॅस को मै पकाया हूॅं जो यह बर्तन में है। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्ष के तर्को को सुनते हुए अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।