छत्तीसगढ़

जन सूचना अधिकारी  एनसी सिंह कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग अंबिकापुर के ऊपर राज्य सूचना आयोग द्वारा चार प्रकरणों में 25000 -25000 रुपए कुल 1,00,000 रुपए का अर्थ दंड देने का दिया आदेश

रिपोर्टर@राजेश सिंह

अम्बिकापुर। डी.के.सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यतकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने हेतु चार अलग-अलग आवेदन दिनांक 1/2/17 प्रस्तुत कर दिनांक 1/8/2016 से आज दिनांक तक आप के कार्यालय का चेक स्टेटमेंट इंटरनेट के माध्यम से कटता है की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा उक्त अवधि के कैश बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत जो भी फर्नीचर खरीदा गया है उसका बिल वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा भुगतान के बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कार्यालय द्वारा जो भी बिजली के  सामान क्रय किए गए हैं उनके बिल वाउचर तथा भुगतान की जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं स्टेशनरी जिसमें फोटो कॉपी तथा अन्य खर्च किए गए राशि की जानकारी तथा बिल वाउचर की प्रमाणित प्रति तथा भुगतान किए गए बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित जानकारी की मांग किया गया था जिसमें जन सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त ना होने पर डी०के०सोनी द्वारा चारों आवेदनों का अलग-अलग चार प्रथम अपील यह दिनांक 3/4/2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 28/4/2017 को चारों अपील प्रकरण में आदेश पारित करते हुए चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया गया। लेकर उक्त आदेश का पालन जन सूचना अधिकारी द्वारा नहीं करने के कारण के डी०के० सोनी के द्वारा धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/941/2017, सी/942/2017,सी/943/2017 एवं सी/948/2017 प्रस्तुत किया गया था।
उक्त चारों शिकायत प्रकरण को माननीय राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता कार्यालय जन संसाधन संभाग क्रमांक 1 के जन सूचना अधिकारी एन.सी. सिंह को नोटिस जारी किया गया लेकिन जन सूचना अधिकारी उक्त नोटिस के बाद भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ना ही चारों शिकायत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके कारण उक्त सभी प्रकरणों में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 10/12/2019 को शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/941/2017, सी/942/2017,सी/943/2017 एवं सी/948/ 2017 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा एन.सी.सिंह कार्यपालन अभियंता कार्यालय जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 अंबिकापुर को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) का दोषी मानते हुए तथा सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उपरोक्त चारों प्रकरण में 25000-25000 रुपए कुल 1,00,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ आयोग एवं वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के कारण उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नवा रायपुर को भेजकर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के तहत कार्यवाही करने की भी अनुशंसा की गई है।

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