अनूपपुर

आधार मल्टीपल एवं प्रोडयूसर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर की जमानत याचिका खारिज

हितग्राहियों को दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर लाखों रूपया हड़पा

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा
अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश (राजेश कुमार अग्रवाल) अनूपपुर के न्यायालय द्वारा आधार मल्टीपल एवं प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी शहडोल के डायरेक्टर मनीष कुमार सिंह उम्र 40 वर्ष पिता योगेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी वार्ड नं0 21 पुराना बीएसएनएल कार्यालय कम्पाउण्ड सिंहपुर रोड शहडोल की जमानत याचिका खारिज की गई। राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 41/20 धारा 420, 467, 471, 468, 120बी भादवि एवं म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 धारा 6(1) के अंतर्गत अपराध दर्ज है। उक्त प्रकरण में कई संलग्न आरोपी गिरफ्तार होकर जेल में निरूद्ध है जिनके विरूद्ध पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।  जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि मामला अतिगंभीर होकर अनूपपुर, शहडोल एवं बुढ़ार के हितग्राहियों से संबंधित है। आरोपी द्वारा भोले-भाले शहरी एवं ग्रामीण लोगों को दुगुने-तिगुने ब्याज का प्रलोभन देकर कुल 1059640 (दस लाख उनसठ हजार छः सौ चालीस) रूपये की धोखेबाजी की और अपनी कंपनी में निवेश कराकर पैसा हड़प कर भाग गया। आरोपी अत्यंत शातिर अपराधी है तथा बिहार, उ0प्र0 एवं अन्य कई राज्यों में भी उसके द्वारा लोगों के साथ करोड़ो रूपयों की धोखेबाजी की गई है। यदि आरोपी जमानत का लाभ प्राप्त कर लेता तो वह प्रकरण के साक्ष्यों एवं हितग्राहियों को प्रभावित/अहित कर सकता है प्रकरण संवेदनशील श्रेणी का होकर हजारों लोगों से धोखाधड़ी किये जाने से संबंधित है जिसमें असहाय एवं गरीब तकबे के लोग भी शामिल हैं। श्री गिरि द्वारा बताया गया कि वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है किसी भी कंपनी या योजना में निवेश करने के पहले उससे संबंधित दस्तावेजों एवं नियम एवं शर्तों को भली-भांति समझ लेना चाहिए तभी इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखना संभव है।

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