मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर मतदाताओं में काफी आक्रोश
सीमांकन के आधार पर हो मतदाता सूची का प्रकाशन

रिपोर्टर@समर बहादुर सिंह
राजनगर कॉलरी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची पर दावा आपत्तियों का कार्य करवाया जा रहा है। जिसकी तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई 2020 तक कर दी गई है, किंतु नवगठित नगर पंचायत राजनगर में जिस मतदाता सूची को आधार मानकर दावा आपत्ति कराई जा रही हैं। उस मतदाता सूची में भारी अनियमितता नजर दिखलाई पड़ रही है। और यदि उसको मानकर दावा आपत्ति कराई गई तो प्रथम नगर पंचायत के चुनाव में ही कई लोग अपने मत के प्रयोग से वंचित रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को भी काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि उक्त मतदाता सूची में सीमांकन का आधार कुछ और है तो मतदाताओं के नाम कहीं और तथा किसी अन्य वार्ड में दर्ज हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मतदाता जागरूक है वह तो अपने नाम का सुधार करवा कर सही करवा लेंगे। जिसके लिए भी उन्हें काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, किंतु जिन लोगों को इस अनियमितता के संबंध में जानकारी ही नहीं है तो ऐसे मतदाताओं का क्या होगा। जिसे लेकर नगर में तमाम चर्चाएं व्याप्त है। जिस संबंध में कुछ लोगों का मानना है कि यह सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। जिसकी निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष जांच करानी चाहिए कि क्या गलती प्रशासन के नुमाइंदों द्वारा अनजाने में की गई है या फिर किसी राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक कराया गया है और यदि ऐसा हुआ है तो निर्वाचन आयोग द्वारा पुनःवार्डो का सीमांकन एवं मतदाता सूची का प्रकाशन कराना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता सूची में जो अनियमितताएं दिखलाई पड़ रही है। वह यह कि वार्ड नंबर 9 के तकरीबन 60 मतदाताओं का नाम वार्ड नंबर 2 में अंकित किया गया है। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 10 के मतदाताओं का नाम वार्ड नंबर 12 में दर्ज किया गया है तो वार्ड नंबर आठ के मतदाता का नाम वार्ड नंबर 10 में दर्ज है यही हाल अन्य सभी वार्डों में भी दिखाई पड़ता है। जिसे लेकर यहां के मतदाताओं में काफी आक्रोश होने के साथ-साथ निराशा भी नजर आ रही है। वही इस मतदाता सूची को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले एक बीएलओ की भी माने तो सीमांकन के समय एक वार्ड से सटे दूसरे वार्ड में कुछ लोगों के नाम चले जाते हैं जिनकी संख्या दो से चार, पांच हो सकती, किंतु 9 नंबर से दो नंबर एवं 10 नंबर से 12 नंबर में मतदाताओं का नाम जाना समझ से परे है।
वही उक्त मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम 2 वार्डों में दर्ज है। तो कुछ लोगों के नाम है ही नहीं। तो दूसरी तरफ पिता का नाम 1 वार्ड में और पुत्र का नाम दूसरे वार्ड में है तो जो लोग यहां पर नहीं है या सेवानिवृत्त होकर चले गए हैं उनका भी नाम दर्ज है। जिसको देखते हुए क्षेत्र की जनता ने निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश से मांग की है कि उक्त मतदाता सूची का प्रकाशन पुनःसीमांकन कराकर एवं सीमांकन के आधार पर ही कराया जाए जिससे मतदाताओं को मतदान करते समय दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
इनका कहना है
इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दावा आपत्तियां इसीलिए ली जा रही हैं और यदि इतनी अधिक असमानता है तो में तत्काल सीएमओ एवं सचिव को बोलकर सुधार करने को कहता हूं और वह अधिक से अधिक दावा आपत्तियां लेकर मतदाता सूची में सुधार करवाएं।
अमन मिश्रा
एसडीएम,कोतमा