अनूपपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर को विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर 87 में उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण अनूपपुर जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था कों भंग न कर सकें एवं भयमुक्त वातावरण मे मतदाताओं कों मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कों आवश्यक समझ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले (अनूपपुर) मे 29 सितम्बर 2020 से 12 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र ,खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईंटों के टुकड़े, पत्थरो एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों आदि का प्रयोग नहीं करेगा। आम सभाएं, जुलूस, रैली आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगी। सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति होगी। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष मे अभ्यर्थी सहित 2 अन्य व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। इस अवधि के दौरान रात्रि के 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक घर-घर चुनाव प्रचार, व्हाट्सअप, फेसबुक, एसएमएस फोन तथा लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। रैली में सिर्फ 5 वाहनों के एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलो के बीच 30 मिनट का अंतराल रहना सुनिश्चित करना होगा। सभी स्थलों पर कोविड-19 की गाईडलाईन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर एवं मृत को श्मशान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम एवं जुलूस मे लागू नहीं होंगे। आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।
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