छत्तीसगढ़

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे, अपनी बहन का नाम लेकर देता था धमकी

(भानु प्रताप साहू)
बलौदाबाजार। पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीतू कमल ने जिला के थाना प्रभारीयो को अपराध एवं मर्ग का त्वरित निराकरण आवश्यक रूप से कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जे आर ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजेश जोशी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बलौदाबाजार निरीक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा के कुशल नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के मर्ग क्रमांक 88/2017 की जांच सूक्ष्मता से करने पर पाया गया कि आरोपी विशाल महिलांगे पिता भागीरथी महिलांगे उम्र 19 साल निवासी कंजी थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार द्वारा दिनांक घटना समय 21 सितंबर 2017 को मृतक अजय कुमार साहू पिता घनश्याम साहू उम्र 19 साल निवासी कंजी थाना सिटी कोतवाली बलोदाबाजार को आरोपी अपनी बहन के छेड़छाड़ के केस में फंसा दूंगा कहकर प्रताड़ित किया। आरोपी द्वारा मृतक को बेल्ट से मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जिससे क्षुब्ध होकर अजय कुमार साहू ने दिनांक 23 सितंबर 2017 को शाम 6:55 बजे करीबन जहर सेवन कर लिया। जिसके मेकाहारा रायपुर में इलाज के दौरान दिनांक24/09/2017 को मौत हो गया था। मर्ग सदर की डायरी प्राप्त कर जांच कार्यवाही में लिया गया। जांच में आरोपी द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306 भारतीय दंड विधान पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 538/2019 धारा 306 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी किया गया। दिनांक 209 2019 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उपरोक्त कारवाही में प्रधान आरक्षक संजय साहू आरक्षक एवं पेट्रोलिंग स्टॉप का विशेष योगदान रहा है

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