ग्राम रोजगार सहायक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कार्यालय अधीक्षक को सौपा ज्ञापन
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा

25 सितम्बर तक आदेश नही हुआ जारी, तो होगा आन्दोलन
अनूपपुर। 16 सितम्बर 2019 को ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा अपनी मांगो पर रैली निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम पर कलेक्टर के कार्यालय अधीक्षक सुरेश कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन में काफी समय से मांग की जा रही है, आज तक शासन-प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से जीआरएस की मांगों पर विचार नही किया गया। जिसमें यहां प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो वचन दिया गया था जिसके अनुरूप प्रदेश के मुखिया ने अपने वाचन पत्र के अनुसार जो वादे किये गये थे। वह अभी तक पूर्ण नही हो पाया है। जिस कारण से ग्राम रोजगार सहायक को नियमित किये जाने का मांग किये कि आदेश 6 जुलाई 2013 के बिन्दु क्र. 6 के अनुसार निलंबन किया जाये एवं निलंबन अवधि मे गुजारे भत्ते की पात्रता हो,ग्राम रोजगार सहायक पर झूठी एफआईआर होने से सेवा समाप्त हो जाती है। जबकि दोष सिद्ध होने पर सेवा समाप्त होनी चाहिए, पंचायत सचिव और सहायक सचिव के कार्याे का स्पष्ट कार्य विभाजना होना चाहिए।ग्राम रोजगार सहायक की अकास्मिक/दुर्घटना/मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख का प्रावधान हो, पी.एफ.का प्रावधान हो, पूर्व की भांति उदाहरण दतिया में काटा जाता था, वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90 प्रतिशत सहायक सचिव पर भी लागू होे, रिक्त पंचायतो में जहां किसी कारण से सचिव नही है। वहां पर पूर्व की भांति रोजगार सहायक को ही प्रभार रहे। वर्तमान में छतपुर एवं मदसौर के साथ कई जिलों में एक ही सचिव को 2 पंचायतो का वित्तीय दिया जा रहा है, जोकि नियम विरुद्ध है। हड़ताल अवधि का मानदेय दिया जावे, सेेवा समाप्त रोजगार सहायको को जल्द ही बहाल किया जावे। उपरोक्त मांगो पर 25 सितम्बर तक आदेष जारी नही किये जाते है, तो आगामी दोनों में मध्यप्रदेश के समस्त 23 हजार ग्राम रोजगार सहायक आन्दोलन के लिए बाध्य होगें