अनूपपुर। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान जिले में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील व उनके द्वारा शांति भंग की जाने की संभावना और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है और जिला अनूपपुर में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिषांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त जन साधारण के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 4 दिसम्बर 2021 से 03 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे तक के लिए लागू की है। प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत जिला अनूपपुर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार एवं पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यिूटी पर लागू नहीं होगा। मृत को श्मशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। यह आदेष जनपद पंचायत क्षेत्र अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़, कोतमा क्षेत्र में प्रभावषील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।
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